Congress MLA Imprisonment: गुजरात के जूनागढ़ (Junagadh) की एक अदालत ने कांग्रेस विधायक विमल चुडासमा (Vimal Chudasama) और तीन अन्य को 12 साल पुराने एक मामले में छह माह की कैद की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) स्नेहल शुक्ला (Snehal Shukla) की अदालत ने सोमनाथ से कांग्रेस विधायक विमल चुडासमा और तीन अन्य को मंगलवार को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने सत्र अदालत में सजा के खिलाफ अपील करने के लिए आरोपियों के वास्ते एक महीने तक सजा पर रोक भी लगा दी। चुडासमा और तीन अन्य आरोपी हितेश परमार, मोहन वढेर और रामजी बेरो भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और धारा 147 (दंगा करने) के तहत दोषी पाए गए थे।
अभियोजन के अनुसार, चुडासमा और अन्य लोग सात नवंबर 2010 को जब यातायात जाम में फंसे तो वे गैरकानूनी तरीके से एकत्रित हुए और हथियारों से लैस होकर उन्होंने शिकायकर्ता मीत वैद्य पर हमला किया। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपियों ने शिकायकर्ता तथा कुछ अन्य लोगों पर हमला किया तथा उन्हें पीटा तथा उनसे गालीगलौज की और उनके वाहन को भी नुकसान पहुंचाया था।
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