Gujarat: गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 6 फरवरी को भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी के भतीजे प्रतापभाई उर्फ शिव सोलंकी की सजा को निलंबित कर दिया है। शिव सोलंकी को 2010 में गुजरात उच्च न्यायालय परिसर के बाहर आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। अहमदाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने जुलाई 2019 में दीनू और शिवा सहित सात लोगों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध के सबूत मिटाने) और 120 बी (अपराध करने की आपराधिक साजिश) के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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