सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को मेडिकल आधार (Medical Grounds) पर अंतरिम जमानत ( Interim Bail) दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 6 हफ़्तों के लिए जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान सत्येंद्र जैन मीडिया में कोई भी बयान नहीं देंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा सत्येंद्र जैन को अपनी मेडीकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करानी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा सत्येंद्र जैन को दिल्ली एनसीआर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 11 जुलाई तक की अंतरिम जमानत दी है. मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी और उनसे मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है. गौरतलब है कि तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन गुरुवार को चक्कर आने के कारण टायलेट में गिर गए थे. जिसके बाद उन्हें सरकारी एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है.
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