Panipat Bomb Blast Case: हरियाणा के पानीपत में हुए बम धमाकों के आरोपी आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा शुक्रवार (17 फरवरी, 2023) को बरी कर दिया गया। सरकारी एजेंसियां उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर सकीं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव की कोर्ट ने कहा कि टुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसकी बम धमाकों में कोई संलिप्तता साबित हो सके। इसलिए सबूतों के अभाव में उसे बरी किया जाता है। आतंकी करीम टुंडा को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। वह 1996 के सोनीपत बम ब्लास्ट मामले में अजमेर सेंट्रल जेल में बंद है।
पुलिस के मुताबिक, टुंडा जनवरी 1997 में रोहतक में हुए तीन बम धमाकों का मास्टरमाइंड था, जिसमें आठ लोग घायल हुए थे। रोहतक पुलिस ने 22 जनवरी, 1997 को टुंडा के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4, 5 और 7 और आईपीसी की 307, 120 (बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने कहा था कि टुंडा गिरोह के एक सदस्य द्वारा जिले में धमाकों के लिए देसी बमों का इस्तेमाल किया गया था। टुंडा को अगस्त 2013 में नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया था।
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