Nepal- नेपाल के डिप्टी पीएम फर्जी नागरिकता मामले में दोषी करार, सुप्रीम कोर्ट ने पद से हटाया

Nepal Supreme Court: नेपाल के सुप्रीम कोर्ट (Nepal Supreme Court) ने नागरिकता और पासपोर्ट मामले में दोषी पाए जाने के बाद रबी लामिछाने (Rabi Lamichhane) को उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के कार्यालय

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Nepal Supreme Court: नेपाल के सुप्रीम कोर्ट (Nepal Supreme Court) ने नागरिकता और पासपोर्ट मामले में दोषी पाए जाने के बाद रबी लामिछाने (Rabi Lamichhane) को उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के कार्यालय से बर्खास्त कर दिया है। शीर्ष अदालत की संवैधानिक पीठ के आदेशों के अनुसार, रबी ने संसद सदस्य के रूप में अपना पद भी खो दिया है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि रबी लामिछाने का सांसद पद भी रद्द कर दिया है। लिहाजा रबी को अब मंत्री, सांसद और पार्टी अध्यक्ष के पद से भी हटना होगा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रबी लामिछाने 2022 में हुए आम चुनाव के बाद उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नियुक्त हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि रबी द्वारा नेपाली नागरिक के रूप में किए गए सभी कार्य अवैध होंगे। दरअसल, याचिका में कहा गया था कि लामिछाने ने अमेरिकी नागरिकता छोड़ने के बाद नेपाली नागरिकता हासिल नहीं की थी। वहीं संवैधानिक बेंच के इस फैसले के बाद लामिछाने का मंत्री और सांसद का पद रद्द हो गया है। इसी तरह लामिछाने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए भी अयोग्य हैं।

14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका

लामिछाने के संसद सदस्य होने की पात्रता पर सवाल उठाते हुए वकील रबिराज बसौला और अन्य ने 14 दिसंबर को एक याचिका दायर कर लामिछाने की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। याचिका में लामिछाने पर दोहरी नागरिकता रखने का आऱोप लगा था। याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि लामिछाने को पार्टी प्रमुख के पद से हटा दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि केवल नेपाली नागरिकों को चुनाव में मतदान करने, उम्मीदवार बनने और देश में राजनीतिक दलों की स्थापना करने का संवैधानिक अधिकार है। इसके अलावा यह भी तर्क दिया था कि लामिछाने के निचले सदन के सदस्य और पार्टी अध्यक्ष के रूप में पद अवैध थे।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम अदालत के फैसले तक लामिछाने को एक विधायक के रूप में काम करने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी करे। 6 जनवरी को मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसले के माध्यम से इस मुद्दे को तय करने का विकल्प देते हुए एक अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था।

जानिए नेपाल में नागरिकता अधिनियम की धारा 10 क्या कहती है

नागरिकता अधिनियम की धारा 10 कहती है कि कोई भी नेपाली नागरिक जो स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करता है, वह स्वत: ही नेपाली नागरिकता खो देगा। पेशे से मीडियाकर्मी लामिछाने अमेरिकी नागरिक बनने के कुछ महीने बाद नेपाल लौटे और यहां काम करने लगे। चार साल बाद नेपाल की प्रेस परिषद में यह कहते हुए शिकायत दर्ज कराई गई कि वह बिना वर्क परमिट के नेपाल में काम कर रहे हैं। एक विदेशी नागरिक को नेपाल में काम करने के लिए परमिट की जरूरत होती है।

आलोचना के बाद ही मई 2018 में लामिछाने ने अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी और इसका प्रमाण आप्रवासन विभाग को प्रस्तुत किया गया। हालांकि, उन्होंने कभी भी अपनी नागरिकता को पुन प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया। लामिछाने के वकीलों ने तर्क दिया था कि चूंकि उन्होंने कभी भी नेपाली नागरिकता का त्याग नहीं किया था। 1994 से उनकी नागरिकता स्वत ही रिवाइव्ड हो गई, जब उन्होंने अमेरिकी नागरिकता को त्याग दिया था।

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मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

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