राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जल्द राहत मिलने वाली है जो सेवानिवृत्ति और पेंशन संबंधी लाभ पाने के लिए वर्षों से जूझ रहे हैं। मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासक, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों से एक सप्ताह के अंदर सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन के लंबित सभी मामलों की जानकारी मांगी है।
20 साल से ज्यादा समय से कर्मचारी कर रहे संघर्ष
हाई कोर्ट पहले ही आदेश जारी कर चुका है कि सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन के लंबित मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी। प्रदेश में बड़ी संख्या में कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें लंबी कानूनी लड़ाई के बावजूद सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिल पाए हैं। संबंधित विभागों ने विभिन्न कारणों से उनकी पेंशन सहित अन्य लाभ रोके हुए हैं। कुछ मामले तो 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं जिनमें कुछ मामलों में कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है और उनके परिजन बकाया राशि पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट भी मुख्य सचिव से ऐसे सभी लंबित मामलों की सूची तैयार कर इसकी जानकारी अदालत को देने के निर्देश दे चुका है। सरकार को तीन सप्ताह में यह रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपनी है।
1998 की याचिका पर हाईकोर्ट ने तलब की जानकारी
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) के पूर्व कर्मचारी श्रीनिवास ने वर्ष 1998 से लंबित अपने सेवानिवृत्ति लाभों की मांग करते हुए याचिका दाखिल की हुई है। इसी के आधार पर हाई कोर्ट ने बकाया पेंशन और अन्य लाभों के सभी लंबित मामलों की जानकारी तलब की है।
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